अगर आपके साथ भी हुआ है ऑनलाइन फ्रॉड, तो ऐसे दर्ज करें शिकायत, ये स्टेप करें फॉलो

लखनऊ- आज देश में हर जगह टेक्नोलॉजी का बोलबाला है. अगर उस टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से कुछ भी होता है या अपने साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो आप क्या करें.अक्सर ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन पेमेंट करते समय धोखाधड़ी की संभावना बनी रहती है. अगर कभी आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाएं तो आपको क्या करना चाहिए. इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं. यदि आप सावधानी न बरतें तो कोई आपका पासवर्ड चुराकर अकाउंट से पैसे निकाल सकता है. कोई फिशिंग के जरिये भी आपको नुकसान पहुंचा सकता हैं. साइबर ठग अक्सर कोई ऑफर बताकर, कभी आपके एकाउंट में नंबर अपडेट करने को लेकर तो कभी किसी और बहाने से ठगी का जाल बुनते हैं.

ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है इसलिए उन्हें झांसे में लेना आसान हो जाता है. ऐसे में आपको सावधान रहना बेहद जरूरी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम या ऑनलाइन ठगी की घटनाओं को रोकने और इनकी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर (155260) जारी किया है. आप धोखाधड़ी की शिकायत इस नंबर पर दर्ज करा सकते हैं.




यदि आप ऐसे किसी अपराध के शिकार होते हैं तो सबसे पहले इस नंबर पर कॉल करें. इसके अलावा आप गृह मंत्रालय के साइबर पोर्टल https://cybercrime.gov.in/ पर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं. जब भी आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो उसके शुरुआती दो-तीन घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. ऐसे में आप जितना जल्दी रिपोर्ट करेंगे साइबर टीम उतना ही जल्दी एक्शन लेगी. इससे आपके पैसे वापस आने की संभावना भी बढ़ जाती है.

आप जैसे ही किसी ऑनलाइन ठगी की सूचना देते हैं, वैसे ही साइबर टीम अलर्ट हो जाती है. सबसे पहले वह संबंधित बैंक से संपर्क करती है और आपके एकाउंट से पैसे जिस एकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं उसे होल्ड कर देती है. इससे होता यह है कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ धोखाधड़ी की है वह उन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. वह न तो पैसे निकाल पाएगा और न ही किसी और एकाउंट में ट्रांसफर कर पाएगा.


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